रमेश गोयत पंचकूला, 14 अगस्त । स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के दौरान किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते धारा 144 लागू की गई है। पंचकूला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने आदेश जारी करस्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के 1 किलोमीटर की परिधि में धारा 144 लागू की। 14 अगस्त 2021 की शाम 7 बजे से 15 अगस्त की दोपहर 1 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। कार्यक्रम स्थल की 1 किलोमीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा ड्रोन कैमरा उड़ाने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध होगा। साथ ही धारा 144 के तहत 5 या 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने और हथियार जैसे तलवार( धार्मिक महत्व से संबंधित कृपाण के अलावा), लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासी, चाकू और बंदूक लेकर घूमने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। Post navigation एसीपी राजकुमार कौशिक ने पुलिस पदक अपने दिवंगत भाई को किया समर्पित संस्कार भारती, पंचकूला : देश भक्ति के रंग –होनहारों के संग