– जोन-1 क्षेत्र की टैक्स ब्रांच द्वारा की गई सीलिंग की कार्रवाई

गुरूग्राम, 5 अगस्त। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वाले डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज मालिकों की बिल्डिंगों को सील करने की कार्रवाई नगर निगम गुरूग्राम द्वारा शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में वीरवार को जोन-1 क्षेत्र में 3 बिल्डिंगों को सील किया गया।

वीरवार को जोनल टैक्सेशन ऑफिसर विजय कपूर की टीम ने शांति नगर स्थित अमूल डेयरी के भवन को सील किया गया। इस पर 12 लाख रूपए से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा, बसई एनकलेव-1 तथा बसई गांव में भी दो डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को सील करने की कार्रवाई की गई। इन पर 8-8 लाख रूपए से अधिक की राशि का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लाटों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है तथा डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को सील करने एवं उसकी नीलामी करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 30 सितम्बर तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को मौजूदा वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जा रही है। इसके तहत वित्त वर्ष 2021-22 के प्रॉपर्टी टैक्स में से 25 प्रतिशत राशि को वेव ऑफ किया गया है तथा शेष बची राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं की है, वे जल्द से जल्द करें तथा सरकार द्वारा दी जा रही छूट योजना का लाभ उठाएं।

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