“पुरानी गाड़ियों को NOC नहीं”। एडवोकेट मुकेश कुल्थिया
गुड़गांव वाहन रेजिस्ट्रेशन विभाग ने पुरानी गाड़ियों को NOC देनी बंद कर दी है। एडवोकेट मुकेश कुल्थिया

गुरुग्राम – निवासी एडवोकेट मुकेश कुल्थिया के अनुसार अब 15 साल पूरे करने के बाद आप अपनी कार NOC लेकर दिल्ली एनसीआर से बाहर भी नहीं बेच या स्थानांतरित कर सकते। जनता के कानूनी रूप से वैध वाहनों को अवैध रूप से स्क्रैप करने के लिए सरकार का एक और अवैध कदम। मोटर वाहन अधिनियम संशोधित 2019 में 15 साल पूरे होने के बाद हर 5 साल के लिए वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति दी गई है, लेकिन अब सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के डेटा को अवैध रूप से लॉक करना शुरू कर दिया है ताकि लोग NOC लेकर अपने वाहनों को दिल्ली एनसीआर के बाहर भी बेच या स्थानांतरित ना कर सकें।

एडवोकेट मुकेश कुल्थिया के अनुसार वाहन निर्माताओं एवं उनके डीलरशिप्स को फायदा पहुंचाने की साजिश के तहत यह सरकार आए दिन नित नए हथकंडे अपनाती है। यह हथकंडा भी उसी साजिश का एक हिस्सा है। इससे मध्यमवर्ग गरीब जनता को बहुत नुकसान होगा और वो अच्छी स्थिति वाले अपने पुराने वाहन को बेचने को मजबूर हो जाएंगे। जिनकी आर्थिक स्थिति दूसरा वाहन खरीदने की नहीं रहेगी वो सड़क पर आ जाएंगे। पुराने स्कूटर, मोटर साईकल या कार से अपनी रोजी रोटी कमाने वालों को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।

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