– हरियाणा सरकार की हिदायत अनुसार नगर निगम गुरूग्राम द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स पर दी जा रही है भारी छूट
– मौजूदा डिमांड में सरकार की हिदायत अनुसार 25 प्रतिशत राशि को किया गया है वेव ऑफ तथा शेष बची राशि पर दिया जा रहा है 10 प्रतिशत छूट का लाभ
– उदाहरण के तौर पर अगर प्रॉपर्टी टैक्स की मांग 100 रूपए थी, तो उसे वेव ऑफ करके 75 रूपए किया गया है तथा शेष बचे 75 रूपए पर भी 10 प्रतिशत की छूट मिल रही है

गुरूग्राम, 2 अगस्त। हरियाणा सरकार की हिदायत अनुसार नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 30 सितम्बर तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को भारी छूट का लाभ दिया जा रहा है। गुरूग्राम के संपत्ति मालिक समय से पूर्व अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके इस सुनहरी मौके का लाभ प्राप्त करें।

ज्ञात हो कि हरियाणा सरकार द्वारा संपत्ति मालिकों की सुविधा के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के प्रॉपर्टी टैक्स की डिमांड में 25 प्रतिशत की राशि को वेव ऑफ करने तथा शेष बची राशि पर 10 प्रतिशत की छूट देने बारे अधिसूचना जारी की गई थी। उदाहरण के तौर पर अगर मौजूदा वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स की मांग 100 रूपए थी तो उसे वेव ऑफ करके 75 रूपए कर दिया गया है। शेष बची 75 रूपए की राशि पर 10 प्रतिशत की छूट मिल रही है। सरकार द्वारा यह सुनहरी मौका प्रॉपर्टी मालिकों को दिया गया है। नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित जिन संपत्ति मालिकों ने प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी अभी तक नहीं की है, वे जल्द से जल्द अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके इस सुनहरी योजना का लाभ उठाएं।

अदायगी नहीं करने पर दंड का है प्रावधान : 

हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लाटों का वार्षिक रूप से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है तथा डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज के सीवर-पानी कनैक्शन काटने के साथ ही उन्हें सील करके नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।

कैसे करें प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी :

 नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के लिए ऑनलाईन सुविधा नगर निगम गुरूग्राम की वैबसाईट—- पर दी गई है। यहां से आप प्रॉपर्टी टैक्स बिल भी डाऊनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, नगर निगम गुरूग्राम के तीनों कार्यालयों नामत: सिविल अस्पताल के सामने स्थित कार्यालय, इनफोसिटी सैक्टर-34 स्थित कार्यालय तथा सामुदायिक केन्द्र सैक्टर-42 स्थित कार्यालयों में बनाए गए नागरिक सुविधा केन्द्रों में प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करने की सुविधा है। नागरिक सुविधा केन्द्रों में 5000 रूपए तक की राशि आप नकदी के रूप में भी जमा करवा सकते हैं।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी में दी गई छूट का लाभ लेने के लिए यह सुनहरी मौका है। नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित ऐसे संपत्ति मालिक जिन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं की है, वे जल्द से जल्द अदायगी करके इस योजना का लाभ उठाएं। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा डिफॉल्टर प्रॉपर्टी मालिकों की प्रॉपर्टीज के सीवर-पानी कनैक्शन काटने, उन्हें सील करने एवं नीलाम करने की कार्रवाई की जा रही है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके छूट योजना का लाभ उठाने के साथ ही उपरोक्त दंड प्रावधानों से बचने का यह सुनहरी मौका है।

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