30 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के आदेश

रमेश गोयत

पंचकूला। हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन के छात्रों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 30 जुलाई तक विभाग को जवाब दाखिल करने के लिए आदेश दिए है। सुरेश कुमार कौशिक, अधिवक्ता पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवीण डबास व अन्य छात्रों ने हाईकोर्ट में एक याचिका (12511-2021) दायर कर मांग की थी कि आजकल कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई परिस्थितियों के कारण उनकी परीक्षाए यूजीसी या केंद्र सरकार की हिदायतों के अनुसार या तो आॅनलाइन ली जाएं या छात्रों को आगे की क्लास/सेशन के लिए प्रमोट कर दिया जाए।

जैसा कि हरियाणा एजुकेशन बोर्ड भिवानी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगड़, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड, दिल्ली टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड पहले ही निर्णय लेते हुए या तो आॅनलाइन एग्जाम ले चूकें हैं या फिर अपने छात्रों को प्रमोट कर चूकें हैं। जिस पर उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर और रिस्पोंडेंट-बोर्ड को इस पर एक्शन लेने के बारे में हिदायतें मांगी और 30 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के लिए आदेश भी दिए है।