चंडीगढ़, 30 जून – हरियाणा सरकार ने विभागों के मामलों में जांच करने वाले अधिकारी के स्तर संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें जानकारी दी गई है कि किस श्रेणी के अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच किस श्रेणी के अधिकारी को सौंपी जा सकती हैउन्होंने बताया कि यदि अनुशासनिक प्राधिकारियों को उचित लगता है तो वर्तमान निर्देशों में सुझाए गए जांच अधिकारियों की तुलना में रैंक/वेतन में उच्च अधिकारी को भी जांच सौंपी जा सकती है। जहां एक से अधिक दोषी अधिकारी/कर्मचारी एक ही जांच में शामिल होते हैं, ऐसे मामले में उच्चतम वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले दोषी को ध्यान में रखा जाएगा। Post navigation हरियाणा सरकार के तीन टोल चालू किए जा चुके, केन्द्र सरकार के टोल, केन्द्रीय मंत्री संज्ञान लेंगे : मुख्यमंत्री हरियाणा एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी