गुडग़ांव, 22 जून (अशोक): कोरोना महामारी के दौरान ईएसआईसी में कवर होने वाले श्रमिकों की मृत्यु हो जाने पर मृतकों के आश्रितों को पैंशन देने की घोषणा की है। गुडग़ंाव स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के उपनिदेशक (प्रभारी) सुनील कुमार नेगी ने बताया कि कोविड महामारी के कारण की मृत्यु हो जाने पर आश्रितों का कोई सहारा नहीं रह जाता। उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ईएसआईसी ने उनके आश्रितों को सहारा देने के लिए पैंशन योजना लागू की है।

उन्होंने बताया कि योजना की शर्तों को बहुत ही सरल कर दिया गया है। बीमाकृत व्यक्ति बीमा निगम के अधीन कोरोना का निदान होने से कम से कम 3 माह पूर्व ऑनलाईन पंजीकृत तथा वह रोजगार में भी होना चाहिए। मृतक बीमाकृत व्यक्ति का कम से कम 70 दिनों की अवधि के अंशदान का भुगतान कोरोना के निदान से अधिकतम एक वर्ष पूर्व तक की अवधि में भुगतान किया गया होना चाहिए। उन्होंने बताया
कि जो इन शर्तों को पूरा करता है और कोरोना के कारण जिसकी मृत्यु हो गई हो, उनके आश्रितों को औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत की दर से मासिक पैंशन का भुगतान जीवनपर्यंत योजना की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। यह योजना गत वर्ष 24 मार्च से 2 वर्ष के लिए लागू रहेगी।

error: Content is protected !!