पहले से लागू लॉक डाउन के प्रतिबंधों मंे नियमों के साथ दुकान खोलने का समय भी बढाया गया
-उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने गाइडलाइंस के साथ जारी किए आदेश

गुरूग्राम, 7 जून। कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर जिला में सरकार के निर्देशानुसार अब आगामी 14 जून तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के मद्देनजर नियमों की पालना सुनिश्चित होगी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत पूर्व निर्धारित नियमों की सभी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू रहेंगी और इस बार आदेश के तहत अब जन सुविधा के लिए सरकार की ओर से तिथि अनुसार ऑड-इवन फार्मूले के तहत सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है।

उपायुक्त डा. यश गर्ग ने बताया कि दुकानों को दो समूहों में सम- विषम आधार पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई। सम तारीखों को सम अर्थात इवन नंबर वाली दुकानें खुलेगी, विषम अर्थात ओड तारीखों को विषम नंबर वाली दुकानें खुलेगी। जिन क्षेत्रों में दुकानों के नंबर नही है या नंबर पहचानने में कठिनाई है, उन क्षेत्रों में दाहिने हाथ की तरफ वाली दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रातः 9 से शाम 6 बजे तक खुलेगी और बाएं हाथ की तरफ वाली दुकानें मंगलवार, वीरवार और शनिवार को इसी समय की अवधि में खोली जा सकती हैं। दाएं और बाएं तरफ का निर्धारण करने के लिए उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ मुंह करके, जैसी भी बाजार की दिशा हो उसके अनुसार खड़ा होकर किया जा सकता है। नगर निगम के संबंधित जोन के संयुक्त आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं के सचिवों को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। वे इस कार्य में संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा थाना प्रभारी का सहयोग ले सकते हैं।

उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसी प्रकार, रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित) को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। इस दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाना जरूरी है। होटल व रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 10ः00 बजे तक की जा सकती है। जिला में स्थित मंदिर और धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित शारीरिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।

इसी प्रकार, शादी – विवाह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 21 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। शादी घर और कोर्ट से बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन बारात की अनुमति नहीं होगी। शादी व अंतिम संस्कार से अलग आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। इससे ज्यादा के लिए उपायुक्त से अग्रिम अनुमति अनिवार्य की गई है। क्लब हाउसेज, गोल्फ कोर्स के बार, रेस्टोरेंट बैठने की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत के साथ प्रातः 10 बजे से शाम 8 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग तथा सुरक्षा के नियमों के साथ खोले जा सकते हैं। सदस्य और आगंतुक गोल्फ खेल सकते हैं परंतु भीड़ ना हो, यह ध्यान रखना होगा। कॉर्पोरेट कार्यालय भी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकते हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म अपनाने और नियमित सेनिटाइजेशन करवाना जरूरी किया गया है।

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