गुडग़ांव, 28 मई (अशोक): बैंकों से धोखाधड़ी करने के आरोपी आरटीआई कार्यकर्ता हरेंद्र ढींगड़ा के सहयोगियों की जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर की अदालत ने हरेंद्र ढींगड़ा के दोनों आरोपी पुत्रों, शहनवाज आलम सहित हुडा के कर्मचारी शहमल की जमानत याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं। आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता बलदेव मेहरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में आरोपित हरेंद्र ढींगड़ा की जमानत याचिका अदालत पहले ही स्वीकार कर चुकी है।

शुक्रवार को हरेंद्र ढींगड़ा के आरोपित दोनों पुत्रों व इस मामले में आरोपित शहनवाज आलम और हुडा कर्मी शहमल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर ली हैं। सभी आरोपियों की जमानती बॉड भरवाने की प्रक्रिया पूरी करा दी गई है। संभवत: वे सभी देर सायं भौंडसी जिला जेल से जमानत पर रिहा कर दिए जाएंगे। उनका कहना है कि हुडा के कर्मी शहमल की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने पहले ही स्वीकार कर ली थी। अब शहमल की जमानत स्वीकार करते हुए अदालत ने पुलिस को निर्देश जारी किए हैं कि शहमल से इस मामले में पूछताछ के लिए उसे पुलिस नोटिस देकर बुला सकती है। अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस की आरेापी शहनवाज आलम की रिमांड लेने वाली रिविजन याचिका को भी अदालत ने अस्वीकार कर दिया था।