लोकायुक्त के आदेश पर गुरुग्राम नगर निगम ने आरटीआई एक्ट के डिफॉल्टर जन सूचना अधिकारी की रिटायरमेंट के बाद पेंशन से जुर्माना राशि काटी । प्रदेश के 1726 डिफॉल्टर जनसूचना अफसरों से 2.27करोड़ रु जुर्माना राशि वसूली का केस लोकायुक्त में लंबित । पानीपत – लोकायुक्त के आदेशों के बाद गुरुग्राम नगर निगम ने आरटीआई में सूचना न देने के डिफॉल्टर जन सूचना अधिकारी की रिटायरमेंट के बाद पेंशन से 5000/- जुर्माना राशि वसूल की है ।राज्य सूचना आयोग ने 6 वर्ष पूर्व इस जन सूचना अधिकारी को समय से सूचना न देने पर आरटीआई एक्ट-2005 के सेक्शन 20 (1) के तहत 5000/- जुर्माना ठोका था ।आयोग के आदेशों के बावजूद इस डिफॉल्टर जन सूचना अधिकारी ने जुर्माना राशि राज्य सूचना आयोग के खाते में जमा नहीं कराई और न ही गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों ने दोषी जन सूचना अधिकारी रोशन लाल पर कोई कारवाई की । आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने गत 21 जुलाई को प्रदेश के 1726 डिफ़ॉल्टर जन सूचना अधिकारियों की सूची लोकायुक्त हरियाणा को भेज कर 2.27 करोड़ रुपए जुर्माना राशि वसूल करने की मांग की ।शिकायत में बताया कि राज्य सूचना आयोग ने इन 1726 जन सूचना अधिकारियों पर कुल 2.27 करोड़ से ज़्यादा राशि का जुर्माना लगाया था ।आयोग के आदेशों को वर्षों बीत गए लेकिन डिफॉल्टर जन सूचना अधिकारियों ने जुर्माना राशि जमा ही नहीं कराई।इन डिफॉल्टरों में कई एचसीएस अफसर भी शामिल हैं । मामला लोकायुक्त में जाने पर जुर्माना राशि वसूली के लिए सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय निगरानी कमेटी का गठन किया । इसी कारवाई के चलते गुरुग्राम नगर निगम के चीफ अकाउंट ऑफिसर ने राज्य सूचना आयोग को पत्र भेज कर डिफॉल्टर जन सूचना अधिकारी एवं सीएफसी में कार्यालय सहायक रोशन लाल की पेंशन में से 5000/- जुर्माना राशि काट कर आयोग के खाते में जमा करा देने बारे सूचित किया है । Post navigation “विवेकांनद आरोग्य केन्द्र कोविड केयर सैंटर” का भविष्य की चिंताओं को देखते हुए बड़े स्वरूप में बदलने का प्रयास…… एबीवीपी गुरुग्राम ने शुरू किया सकोरा अभियान,