भिवानी/धामु DJHçÖßæÙè Ñ ©UÂæØéÌ ÁØÕèÚU ¨âãUÐ çßæçÌÐ होम आईसोलेशन में यदि किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मृत्यु होती है तो इसके लिए संबंधित एसडीएम जिम्मेवार माने जाएंगे। इसलिए इन मरीजों की स्थिति की जानकारी लेने का पूरा बंदोबस्त किया जाए। यदि होम आईसोलेशन में किसी मरीज की स्थिति गंभीर होती है तो उसे तुंरत कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। यह बात उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने स्वास्थ्य विभाग व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त जूम मीटिंग में कही। उन्होंने कहा कि 31 मई तक शहर के सभी वार्डों व सभी गांवों में शत-प्रतिशत लोगों की स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। स्क्रीनिंग के दौरान यदि कोई कोरोना संदिग्ध व्यक्ति सामने आता है तो उसकी मौके पर ही संैपलिंग हो जाएं। पाजिटिव आने पर तुंरत होम आईसोलेट कर दिया जाए। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की नई गाईड लाईन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सैंपलिंग के दौरान रैपीड टैस्ट में नेगटिव आता है, पंरतु उसमें कोरोना बीमारी से जुड़े लक्षण दिखाई दे रहे है तो उसका मौके पर ही आरटीपीसीआर करना अनिवार्य है, जिससे उसमें कोरोना की पुष्टि हो सके। रिपोर्ट आने तक ऐसे सिमटोमेटिक व्यक्ति को भी होम आईसोलेट करना जरूरी है। इसलिए सीएमओ स्क्रीनिंग टीम के पास आरटीपीसीआर किट उपलब्ध करवाएं। उपायुक्त ने कहा कि सभी एसडीएम होम आईसोलेटिड मरीजों की कंट्रोल रूम के माध्यम से मोनिर्टिंग करते रहे। Post navigation संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून की आड़ में आंदोलन को कुचलना चाह रही सरकार कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिये 31 दिवसीय यज्ञ शुरू