चण्डीगढ़, 20 मई – हरियाणा की कालका विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल हो गई है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा की सदस्यता पर अपना फैसला दिया। इससे पूर्व, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से ली राय ली थी। एडवोकेट जनरल ने प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल करने की सिफारिश की थी।

कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ की जिला कोर्ट ने एक केस में दोषी मानते हुए तीन साल की सजा दी थी। इस फैसले के आधार पर विधानसभा स्पीकर ने प्रदीप की विधानसभा से सदस्यता रद कर दी थी। इसके बाद प्रदीप चौधरी हिमाचल हाई कोर्ट गए, जहां नालागढ़ जिला कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई।

सदस्यता बहाली के लिए हाल ही में प्रदीप चौधरी स्पीकर से मिले थे और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाली के लिए स्पीकर को पत्र लिखा था। स्पीकर ने इस बारे में एडवोकेट जनरल से राय मांगी थी, जो प्रदीप चौधरी के हक में बताई जा रही है। प्रदीप चौधरी को 31 जनवरी से 18 अप्रैल तक की अवधि के वेतन-भत्ते नहीं मिलेंगे।

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