-अतिरिक्त उपायुक्त गुरुग्राम के समक्ष करें, वहीं होगी सुनवाई. -पंचायती राज संस्थाओं के सातवें आम चुनाव की प्रक्रिया फतह सिंह उजाला पटौदी । पंचायती राज संस्थाओं के 7वें आम चुनाव के लिए जिला परिषद गुरुग्राम, पंचायत समिति पटौदी की वार्ड बंदी का प्रथम प्रकाशन करने उपरांत उपमंडल अधिकारी नागरिक पटौदी प्रदीप कुमार के पास वार्ड बंदी के प्रकाशन संबंधी आम जनता से कुल आठ आपत्तियां प्राप्त हुई। उपमंडल अधिकारी नागरिक पटौदी प्रदीप कुमार के द्वारा हरियाणा पंचायती राज नियमावली के नियम 4 (5) के तहत इन प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई करनेेेे उपरांत निर्णय लिया गया। फिर भी यदि किसी व्यक्ति को इन निर्णय पर एतराज है तो वह अपनी अपील 17 मई से 20 मई तक अतिरिक्त उपायुक्त गुरुग्राम के समक्ष कर सकता है । निर्णयों का उल्लेख करते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंचायती समिति पटौदी वार्ड नंबर 7 से गांव दौलताबाद को पंचायती समिति वार्ड नंबर 11 में तथा वार्ड नंबर 11 से गांव नानू खुर्द को वार्ड नंबर 7 में शामिल किया गया। इसी प्रकार , जिला परिषद वार्ड नंबर 6 से गांव नूरपुर, भोड़ाखुर्द व बिनौला को वार्ड नंबर -7 तथा वार्ड नंबर 7 से गांव ततारपुर, मोकलवास ,फकरपुर को जिला परिषद वार्ड नंबर 5 में शामिल किया गया। इसी प्रकार, गांव चांदला डूंगरवास, ग्वालियर को जिला परिषद वार्ड नंबर- 6 से निकालकर वार्ड नंबर -7 में शामिल करने के एतराज को खारिज कर दिया गया है। गांव पलासोली, भौंकरका को जिला परिषद वार्ड नंबर 6 से निकालकर वार्ड नंबर 10 में शामिल करने के एतराज को स्वीकार किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को इन निर्णयों पर एतराज है तो वह अपनी अपील 17 मई से 20 मई तक अतिरिक्त उपायुक्त गुरुग्राम के समक्ष कर सकता है । Post navigation केवल एक डीएपी कट्टे के पैसे किसान को देकर बहुत बड़ा अहसान जता रही है सरकार : सुनीता वर्मा अनु पटौदी जजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष मनोनीत