सोमवार को कोरोना के 3037 पॉजिटिव केस आए जबकि 5035 मरीज रिकवर होकर अपने घरों को लौटे. अब तक गुरुग्राम में 95924 व्यक्ति रिकवर हो कर दे चुके हैं कोरोना को मात. जिला में 34578 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर लड़ रहे हैं कोरोना से जंग. गुरुग्राम जिला में केवल 2459 मरीज ही है अस्पतालों में

गुरुग्राम 3 मई। गुरुग्राम जिला में आज 5 हज़ार से अधिक मरीज ठीक होकर कोरोना की जंग जीतने के बाद अपने घरों को लौटे हैं। इस आंकड़े के साथ ही गुरुग्राम ज़िला में ऐसे कोरोना की जंग जीतकर घर वापिस लौटने वालों की संख्या 95 हज़ार 924 हो गई है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन अनुसार आज जिला में कोरोना संक्रमण के 3037 केस दर्ज किए गए । जिला में 3037 केस पॉजिटिव आने के बाद कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 37244 हो गई है। जिला में कोरोना संक्रमण से आज 14 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुए।

आज जिला में कुल सैम्पलों की संख्या 16008 थी। पिछले 24 घंटे में जिला में 11980 सैंपल आर टी पी सी आर तथा 4028 सैंपल एंटीजन टेस्ट के एकत्रित किए गए।

जिला में कोरोना टीकाकरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिला में आज 1940 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज़ तथा 1502 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगाई गई।

गुरुग्राम के उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि जिला में लोग मास्क का उपयोग अवश्य करें और बिना मास्क लगाए घरों से बाहर ना निकले। कोविड-19 एप्रोप्रियेट बिहेवियर तथा साप्ताहिक लॉकडाउन के नियमों का गंभीरता से पालन करें। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग करें और मास्क को ठीक से पहने। मास्क को दिखाने के लिए नहीं बल्कि कोरोना से बचाने के लिए लगाएं ताकि वे संक्रमित ना हो। उन्होंने कहा कि 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के टीकाकरण का कार्य भी शुरू हो चुका है। लोग इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग दें।

इसके साथ में उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि लोग कोरोना का टेस्ट करवाकर घरों से बाहर घूम रहे हैं जबकि उन्हें कोरोना रिपोर्ट आने तक ग्रह एकांतवास में ही रहना होता है। उन्होंने ऐसे लोगों से भी अपील की है कि वे अपना टेस्ट करवाने के पश्चात अपने आप को घर में ही आइसोलेट करें। अगर कोई भी व्यक्ति टेस्ट करवाने के बाद घर से बाहर पाया जाता है तो उसके खिलाफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट ,1897 एवं द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 की धाराओं के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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