चंडीगढ़, 30 अप्रैल – हरियाणा के वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने हरियाणा में स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा (आबादी देह) में टाइटल प्रमाण पत्र का निष्पादन और पंजीकरण के बारे में प्रदेश के सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अब पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों के विघटन के परिणामस्वरूप, स्वामित्व योजना के अंतर्गत लाल डोरा (आबादी देह) में टाइटल प्रमाण पत्र का निष्पादन और पंजीकरण संबंधित पंचायत के ग्राम सचिव द्वारा नई पंचायतों के गठन तक किया जाएगा। श्री कौशल ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जनता के लिए उपयोगिता भूमि यानी पंचायत घर, स्कूल, औषधालय, जल-कार्य, जौहड़, पटवार खाना, आंगनवाड़ी और सार्वजनिक सडक़ आदि के पंजीकरण ’पंचायत देह’ के पक्ष में जारी किए जाएं। इसके अलावा, इन सार्वजनिक उपयोगी भूमि के टाइटल प्रमाण पत्र को उपायुक्तों के कार्यालय के साथ-साथ संबंधित बीडीपीओ को भी अपने पास रखना होगा। इस कार्य में किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। Post navigation कोविड-19 मामलों के होम आइसोलेशन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्पैशल टास्क फोर्स हरियाणा ने वर्ष 2016 से फरार 7 लाख 50 हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर सुबे गुर्ज्जर निवासी