चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता की माॅनिटरिंग के नोडल अधिकारी ने पांच अधिकारियों की टीम गठित की

गुरूग्राम, 27 अप्रैल। गुरूग्राम में मैडिकल आॅक्सीजन की उपलब्धता की रेगुलेशन के लिए हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं कोविड गतिविधियों की माॅनिटरिंग के नोडल अधिकारी टी सी गुप्ता ने पांच अधिकारियों की टीम गठित की है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री गुप्ता द्वारा इस बारे में जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि यह पांच सदस्यीय टीम गुरूग्राम में मैडिकल आॅक्सीजन की मांग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन और वितरण का आंकलन करेगी। इस कार्य के लिए नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह को टीम लीडर बनाया गया है। गुरूग्राम के अतिरिक्त उपायुक्त प्रशांत पवार, सिविल सर्जन के प्रतिनिधि के तौर पर उप सिविल सर्जन डा. अनुज गर्ग, क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण की सचिव धारणा यादव को इस टीम का सदस्य बनाया गया है। गुरूग्राम के ड्रग कंट्रोल आॅफिसर अमनदीप चैहान को काॅर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है।

आदेशों में इस टीम के कार्यों और उत्तरदायित्वों का भी उल्लेख किया गया है। गुरूग्राम के पंजीकृत अस्पतालांे तथा नर्सिंग होम में कोविड मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह टीम मैडिकल आॅक्सीजन की मांग का आंकलन करेगी। इसके अलावा, हैल्पलाईन नंबर 1950 पर मिलने वाली आॅक्सीजन की मांग को भी शामिल किया जाएगा। श्री गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि मैडिकल आॅक्सीजन केवल उन्हीं अस्पतालों और नर्सिंग होम को सप्लाई की जाएगी जोकि गुरूग्राम जिला प्रशासन के पास पंजीकृत हैं या जिन्होंने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

श्री गुप्ता ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथोरिटी की सचिव धारणा यादव को जिला गुरूग्राम के लिए निर्धारित की गई आॅक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाहन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी दी है। टीम लीडर विनय प्रताप सिंह यह सुनिश्चित करेंगे कि 10 मीट्रिक टन आॅक्सीजन का बफर स्टोक जिला प्रशासन के पास उपलब्ध रहे जिसका प्रयोग किसी भी आपात स्थिति में तत्काल किया जा सके।

यह टीम यह भी सुनिश्चित करेगी कि अस्पतालों की मांग के अनुरूप आॅक्सीजन का जिला में सही ढंग से वितरण हो। तीन डिस्ट्रीब्युशन प्वायंटो नामतः मैक्स एयर, स्टार गैस और जी के पपरेजा आॅक्सीजन पर एक-एक एग्जिक्युटिव मैजिस्टेªट लगाकर यह टीम आॅक्सीजन का सही ढंग से वितरण सुनिश्चित करेगी। आदेशों में कहा गया है कि ये डिस्ट्रीब्युटर मैडिकल आॅक्सीजन का वितरण इस टीम की हिदायतों के अनुसार करेंगे और किसी प्रकार का लाभ अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। उपायुक्त गुरूग्राम को भी इस बारे में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी करने की सलाह दी गई है।

एसीएस के आदेशों में यह भी कहा गया है कि पंजीकृत अस्पताल तथा नर्सिंग होम उनके यहां कोविड मरीजों के लिए निर्धारित बैड की संख्या तथा उनके भरे होने संबंधी डाटा प्रतिदिन सायं 5 बजे तक covidharyana.in पर अपडेट करेंगे और यदि कोई अस्पताल या नर्सिंग होम इसमें कोताही बरतता है तो यह टीम उसे मैडिकल आॅक्सीजन की आपूर्ति बंद करने या उसकी लिमिट तय करने के बारे में विचार कर सकती है। यही नहीं, इन पंजीकृत अस्पतालों तथा नर्सिंग होम को आॅक्सीजन के वितरण और प्रयोग का रिकाॅर्ड रखना होगा।

श्री गुप्ता ने सुझाव के तौर पर इसके लिए फाॅर्मेट भी बनाकर दिया है लेकिन टीम को अपना फाॅर्मेट या तरीका इजाद करने की छूट दी गई है। साथ ही इस मामले में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे तक पिछले दिन की सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक की समरी रिपोर्ट उनके पास भेजने के भी आदेश दिए गए हैं। मैडिकल आॅक्सीजन से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा के लिए श्री गुप्ता प्रतिदिन सायं 4 बजे वीडियों काॅन्फें्रसिंग करंेगे और इसमें यदि कोई बदलाव होगा तो उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। ये आदेश यदि परिस्थितियों में सुधार होने की वजह से पहले वापिस नहीं लिए जाते हैं तो ये 31 मई तक लागू रहेंगे।

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