अग्रीम जमानत की याचिका को न्यायधीश ने खारिज. कोरम पूरा करने के लिए फर्जी हस्ताक्षर का मामला फतह सिंह उजालापटौदी। ख्वासपुर के निर्वतमान सरपंच प्रहलाद यादव की मुसिबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को सेसन कोर्ट गुरुग्राम में लगाई गई अग्रीम जमानत की याचिका को न्यायधीश ने खारिज कर दिया है। कभी भी पुलिस सरंपच को गिरफ्तार करके मामले की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती है। निर्वतमान सरपंच प्रहलाद यादव के खिलाफ गांव के ही महेश यादव पंच के पंचायत की कार्यवाई पुस्तीका में फर्जी हस्ताक्षर करने के खिलाफ थाना फर्रुखनगर पुलिस द्वारा 19 फरवरी 2021 को आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। ख्वासपुर के पंच महेश यादव की तरफ से एडवोकेट मनीष वशिष्ट ने मामले की पैरवी करते हुए बताया कि गांव ख्वासपुर के निर्वतमान सरपंच प्रहलाद यादव ने अपने पांच साल के कार्यकाल में पंच महेश यादव के 12 हस्ताक्षर पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका पर कोरम पूरा करने के लिए फर्जी हस्ताक्षर कर रखे है। उक्त हस्ताक्षर सरकारी लैब भौंडसी द्वारा भी फर्जी करार दिए जा चुके है। लैब से रिर्पोट आने के उपरांत थाना फर्रुखनगर पुलिस ने निवर्तमान सरपंच प्रहालद यादव के खिलाफ 19 फरवरी 2021 को आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। लेकिन राजनीतिक पहुंच के चलते सरपंच पुलिस से अपना बचाव करता आ रहा है। 23 अप्रैल 2021 को सरपंच प्रहलाद यादव ने अपने बचाव में सेशन कोर्ट गुरुग्राम में अग्रीम जमानत की अर्जी लगाई थी। दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के उपरांत न्यायधीश ने महेश यादव के पक्ष में रखे गए फर्जी हस्ताक्षरों की भौंसी लैब से प्रमाणित रिर्पोट और दस्तावेज पेश करने के बाद मामले को गंभीर मानते हुए निवर्तमान सरपंच प्रहालद की अग्रीम जमानत की याचका रद्द कर दी। Post navigation कोरोना की दूसरी लहर, मोदी निर्मित त्रासदी है जिससे हम एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहे हैं : सुनीता वर्मा वैक्सीनेशन में भी वीआईपी संस्कृति : सुनीता वर्मा