रमेश गोयत पंचकूला, 18 मार्च। भाजपा की मनोहर लाल सरकार में चेयरमैन रहे रॉकी मित्तल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उन्होने सेशन कोर्ट कैथल में जमानत याचिका लगाई थी। छह साल पुराने केस में रॉकी मित्तल को पंचकूला से कैथल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पुलिस ने तीन दिन के रिमांड पर जयपुर लेकर गई थी। रिमांड पूरा होने के बाद रॉकी मित्तल को कोर्ट में पेश किया गया था जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। रॉकी मित्तल केस में अगली सुनवाई 25 मार्च को होनी है। पूर्व बार एशोसिएशन प्रधान अशोक गौतम और आरडी शर्मा ने सेशन कोर्ट में रॉकी मित्तल की जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में दलील दी गई थी कि छह साल पहले हुए हमले में अभी कोई सबूत नहीं मिला है कि रॉकी मित्तल ने ही जज पर हमला किया था। रॉकी मित्तल के भाई सुरेश मित्तल ने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और रॉकी मित्तल के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है, फिर भी उन्हे परेशान किया जा रहा है। 18 मई 2015 के दिन कैथल की नई अनाज मंडी में दोपहर के समय एक बदमाश ने आढ़ती की दुकान में घुसकर गोली मार दी थी। आढ़ती का नाम मुनीष मित्तल था। इसी मामले में आढ़तियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रोड जाम किया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान न्यायाधीश अपनी गाड़ी में सवार होकर जींद रोड से निकल रहे थे तो रॉकी मित्तल ने उनका रास्ता रोक लिया था। रॉकी मित्तल पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया था। सिटी थाना पुलिस ने इस मामले में रॉकी मित्तल सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस केस में लगातार पुलिस अनट्रेस दिखा रही थी, लेकिन अब पुलिस ने दोबारा से इस केस में सख्ती दिखा कर रॉकी मित्तल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। Post navigation कांग्रेसी पार्षद साथ मारपीट मामले में कांग्रेसी नेताओ ने डीजीपी को ज्ञापन सौपा आशा वर्कर्स यूनियन ने किया हरियाणा एमडी कार्यालय पर प्रदर्शन