— विजय बंसल ने कहा,सरकार व प्रशासन कोर्ट के आदेशों को भी कर रहे दरकिनार,शिक्षण संस्थान की जमीन छीनने का काम किया जा रहा
— कल ही हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर काम रोकने के लिए नोटिस जारी किया,अब सरकार ने कोर्ट के आदेशों के बावजूद नही रोका काम

पंचकूला-चन्दरकान्त शर्मा

राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 1 पंचकूला में हरेरा व लोकायुक्त के कार्यालयों के निर्माण कार्य पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगाते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है परन्तु विभागीय अधिकारियों व सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना की जा रही है।निर्माण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकूला द्वारा किया जा रहा है।शिवालिक विकास मंच के प्रधान विजय बंसल एडवोकेट ने मौके पर पहुंचकर सम्बंधित अफसरों को फोन कर सूचित भी किया और कोर्ट के आदेश भी भेजे परन्तु उसके बावजूद खबर लिखे जाने तक निर्माण कार्य नही रोका गया जोकि हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना है।विजय बंसल ने कहा कि राज्य सरकार व प्रशासन कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार कर रहे है।आलम यह है कि शिक्षण संस्थान की जमीन को छीनने का काम किया जा रहा है और उसे रोकने के लिए हाईकोर्ट के स्टे आर्डर भी दरकिनार किए जा रहे है।विजय बंसल ने कहा कि यदि कोर्ट के आदेशों के बावजूद निर्माण कार्य नही रोका गया तो हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दायर की जाएगी।

विजय बंसल ने बताया कि सन 1986 में कांग्रेस सरकार द्वारा इलाके में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 1 पंचकूला को 15 एकड़ जमीन अलाट की गई थी,जिसमे से 2.86 एकड़ जमीन तो पुलिस विभाग व एक निजी मंदिर के पास है।इसके साथ ही 12 एकड़ जमीन में कालेज निर्मित है,जिसमे 75 प्रतिशत इमारतें बनी हुई है।

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