गुरुग्राम 6 जनवरी। प्रदेश सरकार की वृद्धों को सुविधा देने वाली महत्वकांक्षी योजना वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के तहत गुरुग्राम जिला में 47 हजार 275 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है और जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास करते हुए योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचाया जा रहा है। 

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के बारे में जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र मलिक ने बताया कि जिला में इस समय सभी लाभार्थियों को 2250 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे है। वहीं कुछ समय पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने का कार्य भी पूर्ण रूप से भी शुरू किया जा चुका है और अब इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन socialjusticehry.gov.in पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।

 श्री मलिक ने  बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना में प्रदेश के 60 वर्ष या उससे अधिक के वृद्ध नागरिकों को भत्ता प्रदान करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ केवल वही नागरिक ले सकते है जो हरियाणा राज्य के मूल निवासी है जिनकी सालाना आय रुपए 2 लाख से अधिक नहीं है।

 उन्होंने बताया कि यह राज्य सरकार की एक महत्वकाक्षी  योजना है और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ अवश्य लेना चाहिए । इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार बड़े ही आसान तरीके से सरल पोर्टल , सीएसई केंद्र, अंत्योदय भवन या खुद अपनी सरल आईडी बनाते हुए आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति खुद अपनी पेंशन स्टेटस और योग्यता की जानकारी भी ऑनलाइन सोशल जस्टिस एचआरवाई डॉट इन पर जाकर प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु वाला बुजुर्ग निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार अपना आवेदन कर कर सकता है और सरकार द्वारा दी जाने वाली 2250 रुपए की पेंशन की सुविधा ले सकता है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है वह सभी लोग इस योजना के पात्र है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ केवल वह नागरिक ले सकते हैं जो पहले से किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हो।

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