गुरुग्राम 8 दिसंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 12 दिसम्बर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में गुरूग्राम जिला की विभिन्न अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में 991 मामलों को लिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी प्रदीप चौधरी ने उन सभी लोगों से अपील की है जिनके मामले जिला की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है कि वे अपने इन मामलों को लोक अदालत में रखवाकर कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्त हो जाएं। उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। श्री चैधरी ने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 6 पीठों का गठन किया गया है। इस दौरान पैनल अधिवक्ता भी उपस्थित रहेंगे जिनकी बेंच के अनुपात में ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे सभी पक्ष जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश नहीं हो पा रहे हैं या जिनके पास कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है या वे मौजूद नहीं हैं, उनके संबंधित काउंसल/ बेंच नोडल अधिकारियों द्वारा सहायता की जाएगी। Post navigation लूट की वारदातों में सक्रिय 04 खुखांर बदमाशों की गुरुग्राम पुलिस टीम से मुठभेङ नये कृषि क़ानून वापस ले सरकार-चौधरी संतोख सिंह