गुरुग्राम 24 नवंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 12 दिसम्बर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में गुरूग्राम जिला की विभिन्न अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी प्रदीप चौधरी ने उन सभी लोगों से अपील की है जिनके मामले जिला की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है कि वे अपने इन मामलों को लोक अदालत में रखवाकर कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्त हो जाएं। उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। श्री चौधरी ने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। Post navigation 26 नवंबर की हडताल में भारतीय मजदूर संघ शामिल नही होगा, आज देवउठनी एकादशी से शुरु हो जाएंगे शादी-विवाह समारोह