गुरुग्राम 16 नवंबर। जिला में आ रहे कोरोना संक्रमित मामलों को देखते हुए गुरूग्राम के जिलाधीश अमित खत्री ने आज जिला के सभी सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में सामान्य श्रेणी के कुल क्षमता के कम से कम 50 प्रतिशत बैड तथा आईसीयू व वैंटिलेटर सुविधायुक्त 75 प्रतिशत बैड कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित करना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
जिलाधीश ने ये आदेश महामारी रोग अधिनियम-1897 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की उप धारा-2 के तहत दिए हैं। जिलाधीश ने सभी अस्पतालों को मानव संसाधन तथा लाॅजिस्टिक्स अर्थात् चिकित्सकांे, पैरामैडिकल स्टाफ, दवा, आइसीयू आदि सहित सेवाएं देने के लिए कहा गया है। साथ ही इन्हें ये भी कहा गया है कि मरीजों तथा उपलब्ध बैडों की संख्या आदि के बारे में सूचना प्रतिदिन – onemapggm-gmda-gov-in/(HR Heal Tab) पर अपडेट करेंगे।