गुरुग्राम की कोर्ट के द्वारा सुनाया गया महत्वपूर्ण फैसला, 28 वर्षीय युवा दुकानदार की गोली मार की गई थी हत्या. सजा सुनाए गए तीनों हत्यारोपी पटौदी क्षेत्र के ही निवासी फतह सिंह उजालापटौदी । आपसी रंजिश के चलते गोली मारकर की गई हत्या के आरोप में तीन हत्या आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ-साथ जुर्माना की सजा भी गुरुग्राम की कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है । कोर्ट के द्वारा हत्यारोपी ठहराए गए तीनों आरोपी पटौदी क्षेत्र के ही गांव हेड़ा हेड़ी के निवासी हैं । हत्या की यह वारदात 6 दिसंबर 2014 को अंजाम दी गई थी । इस मामले में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई और जुटाए गए तमाम साक्ष्यों के आधार पर अदालत में पक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा पेश किए गए गवाहों और सबूतों के बाद कोर्ट के द्वारा अपना फैसला सुनाया गया । घटना के मुताबिक 6 दिसंबर 2014 को पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि गुरुग्राम के ही सदर बाजार में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई । इसी शिकायत के आधार पर पुलिस टीम घटनास्थल पर बिना देरी किए पहुंची और मौके पर देखा गया कि खून से लथपथ एक युवक पड़ा हुआ है जिस को गोली मारी गई थी । यह घटना गुरुग्राम के सदर बाजार की थी । पुलिस ने बिना देरी किए लहूलुहान युवक को वाहन में डालकर उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया जहां डाक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया । इसी मामले को लेकर मृतक के भाई रमन चैहान पुत्र भंवर निवासी आचार्य पूरी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसके छोटे भाई गौरव चैहान उम्र 28 वर्ष में जनरेटर से बिजली सप्लाई करने की दुकान कर रखी थी । वहीं पर ही सचिन पुत्र हुकमचंद निवासी पटौदी क्षेत्र के गांव हेड़ा हंेड़ी ने भी जरनेटर से बिजली सप्लाई करने की दुकान की हुई थी । दोनों पड़ोसियों का एक जैसा काम होने के कारण इनके बीच में विवाद होता रहता था । मृतक गौरव चैहान के भाई रमन चैहान के आरोप अनुसार सचिन उसके भाई गौरव के साथ में अक्सर झगड़ा करता था और रंजीत भी रखने लगा था । इसी रंजिश के चलते सचिन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी । इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल आरंभ कर दी और हत्या में शामिल युवकों की पहचान कर हत्या आरोपियों के खिलाफ सबूत और गवाह एकत्रित करके गुरुग्राम कोर्ट में पेश किए गए , साथ ही आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्ज सीट भी दाखिल की गई । करीब 6 वर्ष तक चली कानूनी कार्रवाई और कोर्ट में पक्ष प्रतिपक्ष की दलीलों को प्रस्तुत किया जाने के बाद बुधवार को गुरुग्राम की कोर्ट में अनिल उर्फ मोनू पुत्र अमीलाल , महेश उर्फ मुन्नी पुत्र महेंद्र और नरेंद्र उर्फ सचिन पुत्र हुकमचंद निवासी पटौदी के गांव हेड़ा हेड़ी को कोर्ट में पेश किए गए सबूत और गवाहों सहित बयान के आधार पर हत्या का दोषी पाया गया । बुधवार को गुरुग्राम कोर्ट में तीनों हत्यारोंपियों को धारा 302, 34 के तहत उम्र कैद की सजा तथा एक लाख का जुर्माना भी लगाया । वही शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष की सजा और 30000 का जुर्माना प्रति दोषी सजा सुनाई गई । गुरुग्राम कोर्ट के आदेशानुसार तीनों हत्यारोपी यों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और कोर्ट के आदेश के मुताबिक हत्या आरोपियों को जेल भिजवा दिया गया। Post navigation एड्स एवं कोरोना महामारी के लिए जागरुकता कैम्प हुआ आयोजन जिद्दी हुआ कोविड-19….कोरोना को न शहर में शर्म और न देहात में रहम