– जिलाधीश अमित खत्री ने जारी किये आदेश गुरुग्राम, 10 नवंबर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरण प्रदुषण के चलते गुरुग्राम के जिलाधीश अमित खत्री ने पूरे जिला गुरुग्राम में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री व पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश श्री खत्री ने अपने आदेशों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि पूरे एनसीआर क्षेत्र, जो कि अत्यधिक वायु प्रदूषण के प्रभाव में है, में ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी प्रकार के पटाखे उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रिब्यूनल ने सभी प्रकार के पटाखों के उपयोग को नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है और कहा है कि यह फेफड़ों और आंखों विशेषकर अस्थमा से ग्रस्त बुजुर्गों की जान को खतरे में डाल सकता है। पटाखों का उपयोग एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या को और गहरा सकता है जो कि पहले से ही स्मॉग तथा जहरीली गैसों की वजह से अत्यंत प्रदूषित है ।नागरिकों के स्वास्थ के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों की पालना करते हुए जिलाधीश ने जिला गुरुग्राम में सभी प्रकार के पटाखे चलाने व बिक्री पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश श्री खत्री ने पुलिस आयुक्त, सभी उप मंडलधीशो. सभी तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ जिला में इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है। Post navigation गुरुग्राम भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष एड्स एवं कोरोना महामारी के लिए जागरुकता कैम्प हुआ आयोजन