7 अक्टूबर 2020, भिवानी – हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को नोटिफिकेशन जारी किया है। बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व स्कूल प्रिंसिपल को 10 वीं 12वीं कक्षा में न्यूनतम और अधिकतम आयु को लेकर निर्देश दिए हैं। बोर्ड परीक्षा के तहत इन दिनों स्कूलों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कराई जाए जिसको लेकर सभी स्कूलों को आयु के तहत ध्यान देने की जरूरत है। बोर्ड निर्देश के अनुसार 10वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 20 वर्ष और 12वीं के लिए 22 वर्ष निर्धारित की गई है। इस आयु वर्ग से बड़े स्टूडेंट्स का इन दिनों चल रही दाखिला प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं के लिए एनरोलमेंट जारी है। एनरोलमेंट के तहत अधिक आयु के तहत विद्यार्थियों का भी दाखिला कराया जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि परीक्षार्थियों के ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ही उसकी हार्ड कॉपी निकालकर परीक्षार्थियों के मूल रिकॉर्ड मिलाना होगा ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। स्कूलों के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनमे कहा गया है कि परीक्षार्थियों का फोटो आवेदन फॉर्म में संबंधित स्कूल की ड्रेस में ही लगाना होगा। साथ ही जिन स्टूडेंट्स का नाम स्कूल से आवेदन पत्र भरने से पहले कट चुका है ऐसे परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र नहीं भरे जाएंगे। जो परीक्षार्थी एससी श्रेणी के हैं उनका शुल्क नहीं लिया जाएगा लेकिन माइग्रेशन और प्रैक्टिकल फीस ली जानी हैं। हरियाणा बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के प्रधानाचार्य को दाखिला खारिज रजिस्टर पर शिक्षा अधिकारियों के साइन कराना जरूरी है। विद्यार्थियों से अतिरिक्त विषय का शुल्क लिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद किसी भी सब्जेक्ट में संशोधन नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स की ओर से फॉर्म भरवाने के समय जाति श्रेणी के संबंध में चीजें स्पष्ट करनी होगी बाद में उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। आधार कार्ड में विद्यार्थी का नवीनतम फोटो अपडेट करवाने की जिम्मेदारी भी स्कूल की ही होगी। Post navigation जिला मुख्यालय पर सरकारी पीजी कॉलेज की मांग को दिया अपना समर्थन जर्नलिस्ट क्लब ने आयोजित किया दीपावली मिलन कार्यक्रम