चंडीगढ़,27 अक्टूबर 2020 – हरियाणा सरकार द्वारा नया परिवार पहचान पत्र बनवाने की प्रक्रिया में अहम बदलाव किए गए है। अब केवल परिवार का एक ही सदस्य कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पूरे परिवार का पहचान पत्र बनवा सकेगा। इसके लिए अब परिवार को ले जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।

सरकार के हालिया निर्देश के मुताबिक परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सदस्यों का मतदाता कार्ड साथ लेकर आना होगा। परिवार में जिन सदस्यों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, उनका जन्म प्रमाण पत्र साथ लेकर जरूर जाएं। लेकिन अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई भी प्रमाण पत्र लेकर जा सकते है। 21 वर्ष से ऊपर के सदस्य के बैंक खाते की कॉपी भी दस्तावेज के साथ देनी होगी। बीपीएल कार्ड धारकों को राशन कार्ड की प्रति जमा करानी पड़ेगी।

जिन सदस्यों का पैन कार्ड बना हुआ है। उनका पैन कार्ड फोटो स्टेट कराकर देना होगा। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जिनका बना हुआ है, उसकी प्रति जमा कराना भी जरूरी है। जिस फोन पर परिवार पहचान पत्र बनवाने का मैसेज आया हुआ है। वह फोन साथ लेकर जान होगा। कॉमन सर्विस सेंटर जाने वाले सदस्य को परिवार की अनुमति के साथ वार्षिक आय का पता होना चाहिए, साथ में कृषि की जमीन का जानकारी होना जरूरी है। पहचान पत्र बनवाते वक्त उसी मोबाइल नंबर को अपडेट कराए जो कि आपका स्थायी नंबर हो।

error: Content is protected !!