–    जोन-4 क्षेत्र में टैक्स ब्रांच की टीम ने की कार्रवाई

गुरूग्राम, 9 अक्तुबर। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वालों पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा शिकंजा कस दिया गया है। इसके तहत डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को सील किया जा रहा है।  

  इसी कड़ी में जोन-4 क्षेत्र की टैक्स ब्रांच ने 3 डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को सील कर दिया। इनमें स्पार्कल्स प्ले स्कूल घसोला रोड़, सीएफएल एंड लोकॉल फूड्स सैक्टर-74 तथा हरियाणा इंडस्ट्रीज बहरामपुर रोड़ के भवन शामिल हैं। स्पार्कल्स प्ले स्कूल के भवन पर 1381678 रूपए, सीएफएल एंड लोकॉल फूड्स के भवन पर 321806 रूपए तथा हरियाणा इंडस्ट्रीज पर 939691 रूपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। सीलिंग के बाद भी अगर प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं की जाती है, तो संबंधित प्रॉपर्टी की नीलामी भी की जा सकती है। जोनल टैक्सेशन ऑफिसर देविन्द्र कुमार के निर्देश पर सीलिंग की यह कार्रवाई टैक्स इंस्पैक्टर पंकज सलूजा की टीम द्वारा की गई।

    जेडटीओ देविन्द्र कुमार के अनुसार नगर निगम गुरूग्राम द्वारा डिफॉल्टर प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस देकर 15 दिन के भीतर प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करने की हिदायत दी गई है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में सीवर एवं पानी के कनैक्शन काटने के अलावा, प्रॉपर्टी को सील करके नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।

error: Content is protected !!