बंटी शर्मा सुनारिया

कुरूक्षेत्र निवासी अंजली रानी ने अपने वकील रविंद्र बांगड के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया कि यह परीक्षा नियमों को ताक पर रख कर की की गई है। परीक्षा में 20 प्रतिशत से अधिक सवाल आउट आफ सलेबस थे

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पीटीआई टीचर भर्ती के लिए 23 अगस्त को हुई परीक्षा को रद करने की मांग पर हरियाणा सरकार, कर्मचारी चयन आयोग व शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

इस मामले में कुरूक्षेत्र निवासी अंजली रानी ने अपने वकील रविंद्र बांगड के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया कि यह परीक्षा नियमों को ताक पर रख कर की की गई है। परीक्षा में 20 प्रतिशत से अधिक सवाल आउट आफ सलेबस थे। परीक्षा के लिए जो जो नियम तय किए गए थे उनकी पालना नहीं की गई

बांगड ने हाईकोर्ट के जस्टिस एचएस मदान पर आधारित बेंच को बताया कि इस परीक्षा में सीक्रेसी नहीं रखी गई। खुद परीक्षा आयोजित करने वाले स्टाफ का एक सदस्य हिसार में आंसर की के साथ पकड़ा गया था।

परीक्षा के दौरान वह किसी उम्मीदवार को आंसर की उपलब्ध करवा रहा था ऐसे में सीक्रेसी न होने के साथ पेपर लीक भी हुआ है। ऐसे में इस परीक्षा का क्या औचित्य है। याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच को बताया कि कुछ सेंटर में उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक्स भी नहीं लिए व कुछ सेंटर में उम्मीदवारों को परीक्षा खत्म होने से पहले टाइम के बारे में सूचित भी नहीं किया गया। याची ने कोर्ट को बताया कि उनके आरोप सही है। कोर्ट चाहे तो इन परीक्षा सेंटर की विडियोग्राफी को देख सकता है। याची ने इस परीक्षा को रद कर नए सिरे से परीक्षा करवाने व इस मामले की निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच की मांग की है

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