निगमायुक्त ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वैंडरों को प्रदान किए वैंडिंग सर्टिफिकेट

    भारत सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के तहत नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में 1600 आवेदन हुए हैं प्राप्त
–    पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वैंडरों को सस्ती ब्याज दरों पर विभिन्न बैंकों के माध्यम से 10 हजार रूपए का ऋण करवाया जाता है उपलब्ध

गुरूग्राम, 8 सितम्बर। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत मंगलवार को नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप ङ्क्षसह ने स्ट्रीट वैंडरों को सस्ती ब्याज दरों पर मिलने वाले 10 हजार रूपए के लोन के लिए वैंडिंग सर्टिफिकेट प्रदान किए।   

प्रथम चरण में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 1000 स्ट्रीट वैंडरों को वैंडिंग सर्टिफिकेट तथा लैटर ऑफ रिकमंडेशन प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही अब तक 1600 स्ट्रीट वैंडरों के आवेदन पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्राप्त हुए हैं। इस योजना के तहत 10 हजार रूपए की राशि सस्ती ब्याज दरों पर विभिन्न बैंकों द्वारा लोन के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसे वापिस लौटाने के लिए एक वर्ष की समयसीमा रखी गई है। नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में प्राप्त 1600 आवेदनों में से 380 स्ट्रीट वैंडरों को लोन दिया जा चुका है तथा 400 वैंडरों को अगले 2-3 दिन में लोन दिया जाएगा।   

इस मौके पर निमायुक्त विनय प्रताप ङ्क्षसह ने स्ट्रीट वैंडरों को बधाई दी तथा कहा कि वे पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्राप्त होने वाले लोन की राशि से अपना रोजगार फिर से शुरू करें। उन्होंने कहा कि लॉकडाऊन से प्रभावित शहरी स्ट्रीट वैंडर्स के लिए आजीविका/रोजगार शुरू करने हेतु पीएम स्ट्रीट वैंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत एक लघु ब्याज आधारित अनुदान ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। शहरी स्ट्रीट वैंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपना रोजगार शुरू करने के लिए कम ब्याज पर 10 हजार रूपए तक का लोन दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र के सभी स्ट्रीट वैंडर्स अर्थात रेहड़ी, पटरी, फेरीवालों आदि को लाभ मिल रहा है।

नगर निगम गुरूग्राम के सिटी प्रोजैक्ट ऑफिसर महेन्द्र ङ्क्षसह ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रारंभिक कार्य करने हेतु 10 हजार रूपए तक के पूंजीगत ऋण की सुविधा मिलेगी। ऋण वापसी के लिए एक वर्ष में 12 मासिक किश्तों का माध्यम रहेगा तथा इस ऋण पर किसी भी प्रकार की बंधक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। समय पर या समय से पूर्व ऋण वापसी करने पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। डिजीटल लेनदेन पर 50 रूपए से 100 रूपए तक का कैशबैक प्रोत्साहन मिलेगा। प्रथम ऋण की समय पर वापसी पर अधिक ऋण की उपलब्धता भी होगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नगर निगम गुरूग्राम के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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