दहेज की मांग पूरी ना होने पर विवाहिता को दिया तीन तलाक

पुन्हाना, कृषण आर्य 
बिछौर थाना के गांव नई की एक महिला को दहेज की मांग पूरी ना होने तीन तलाक देकर घर से बाहर निकालने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर पति सहित सास- ससुर व देवर के खिलाफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

 जांच अधिकारी एसआई श्याम सिंह ने बताया कि पीडि़ता साजीदा पुत्री अख्तर निवासी नई ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसकी शादी करीब दो वर्ष पहले राजस्थान के जिला भरतपुर गांव डूगपर में आरिफ के साथ के साथ हुई थी। शादी के बाद ही उसके ससुराल पक्ष के लोग दहेज में गाडी की मांग करते थे। जब मैंने दहेज मांगने का विरोध किया तो ससुराल के लोगों ने उसके साथ मारपीट की व पति ने तीन तलाक बोलकर घर उसे बाहर निकाल दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि पीडि़ता की शिकायत पर पति आरिफ, देवर साबिर, ससुर जुल्ला, सास जुहरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जांच अधिकरी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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