गन्नौर बार एसोसिएशन व निर्माण समिति को नोटिस जारी चंडीगढ़। जिला सोनीपत में सब डिवीजन गन्नौर में वकीलों के लिए बन रहे चैंबर्स विवाद मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। मामलें में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्टे आर्डर कर गन्नौर बार एसोसिएशन, निर्माण समिति को नोटिस जारी किया। सब डिवीजन गन्नौर में वकीलों के लिए कुल 63 चैंबर्स का निर्माण किया गया था, लेकिन आबंटियों के बीच विवाद पैदा हो गया। विकास लोहचब एडवोकेट ने बताया कि निर्माण समिति जो अस्तित्व में नही थी, उसने आवंटन पत्र जारी किए हैं और बहुत से ड्रा का आयोजन नही किया है और निर्माण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए नियमों का उल्लंघन है और कई अन्य अवैधताएं हैं। इसलिए, कुछ स्टैक धारकों ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है, जिसमें अन्य आरोपों के साथ-साथ अन्य अनियमितताओं के साथ यह भी कहा गया है कि समिति द्वारा बनाई गई धनराशि और पूरे आवंटन का दुरुपयोग हुआ है जो अस्तित्व में नही था। सुश्री न्यायमूर्ति निर्मल जीत कौर के समक्ष मामला सूचीबद्ध किया गया और उत्तरदाताओं (भवन), समिति, हरियाणा राज्य, जिला और सत्र न्यायाधीश, सोनीपत, अध्यक्ष गन्नौर बार एसोसिएशन, निर्माण समिति को नोटिस जारी किया गया। और अन्य 10 निजी उत्तरदाताओं (पूरी तरह से प्रश्न में आवंटन में भूमिका निभाई है) और रहने के संबंध में रहने की अनुमति दी गई है। Post navigation जगह-जगह हुआ नवनियुक्त जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मेदांता में 8 वां दिन सामान्य रहा