चंडीगढ़, 28 अगस्त- हरियाणा में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के बाजार क्षेत्रों में सोमवार एवं मंगलवार को शॉपिंग मॉल एवं दुकानें (आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोडकर) बंद रखने के आदेश जारी किये हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे पूर्व सरकार ने प्रदेश में शनिवार और रविवार को सभी सार्वजनिक एवं निजी कार्यालयों (आवश्यक सेवाओं के अलावा) और बाजार क्षेत्र में सभी शॉपिंग मॉल एवं दुकानें (आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोडकर) बंद रखने के आदेश दिए थे। हालांकि सोमवार व मंगलवार को सार्वजनिक और निजी कार्यालय खुले रहेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि जारी आदेशों के अनुसार अब इन क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को दुकानें एवं शॉपिंग मॉल खोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने बताया कि ये आदेश आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। Post navigation खेल राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले सिविल सचिवालय के सभी कर्मचारियों का होगा सोमवार से चेक अप