भिवानी/शशी कौशिक

 जिला खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्राइवेट स्कूलों से आरटीआई के नाम पर बार-बार सूचना मांगने और रिकार्ड कार्यालय में उपस्थित करने के नाम पर परेशान करने को लेकर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव व जिला अध्यक्ष राम अवतार शर्मा के नेतृत्व में एसोसिएशन के सदस्यों ने डीईओ और डीईईओ को ज्ञापन सौंपा।

शर्मा ने कहा कि सभी प्राईवेट स्कूल शिक्षा विभाग को जरूरी कागजात उपलब्ध करा तथा एनओसी प्राप्त करके ही मान्यता हासिल करते हैं और मान्यता मिलने के पश्चात स्कूल विभाग के सभी नियमों का पालन करते हुए कक्षाएं संचालित करते हैं। शिक्षा निदेशालय द्वारा जो भी जानकारी स्कूलों से मांगी जाती है वो सभी जानकारियां प्राइवेट स्कूल तत्परता से उपलब्ध कराते है। उन्होंने बताया कि इस सबके बावजूद भी जिला खण्ड शिक्षा अधिकारी आरटीआई के नाम पर न सिर्फ स्कूलों को परेशान कर रहे है बल्कि स्वयं भी एक्ट के प्रावधानों का दुरूपयोग एवं उल्लंघन कर रहे हैं।

हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व स्टेट इन्फार्मेशन कमीशन द्वारा विभिन्न जजमेंटस के द्वारा ये बार-बार स्पष्ट किया जा चुका है। जिसमें कहा गया है कि प्राईवेट स्कूल सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं लेते हैं और वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। फेडरेशन ने उन निर्णयों की कॉपी भी उपलब्ध कराई जिसके अनुसार स्कूल आरटीआई के दायरे में नहीं आते। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी पब्लिक हित में होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि यही स्थिती बनी रही तो एसोसिएशन असहयोग आंदोलन को मजबूर हो जाएगी। जिसकी जिम्मेवारी खण्ड शिक्षा अधिकारी की होगी।

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