– अशोक विहार फेज-3, धर्म कॉलोनी तथा नोबल एन्कलेव में तीन बड़े भवनों को किया गया धराशायी – कार्रवाई के दौरान नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त गौरव अंतिल, डीटीपी आरएस बाट तथा एमसीजी इनफोर्समैंट विंग के सहायक अभियंता अमित लठवाल सहित भारी पुलिस बल रहा मौजूद 

गुरूग्राम, 28 जुलाई। मंगलवार को आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार और नगर निगम गुरूग्राम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए अशोक विहार फेज-3, धर्म कॉलोनी तथा नोबल एन्कलेव में तीन बड़े अनाधिकृत भवनों को जेसीबी, पोकलेन सहित भारी मशीनरी की मदद से धराशायी किया गया।

मंगलवार को नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त-2 गौरव अंतिल, डीटीपी इनफोर्समैंट आरएस बाट तथा नगर निगम गुरूग्राम के जोन-2 क्षेत्र की इनफोर्समैंट विंग के सहायक अभियंता अमित लठवाल भारी पुलिस बल एवं जेसीबी लेकर आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में पहुंचे। टीम ने अशोक विहार फेज-3, धर्म कॉलोनी तथा नोबल एन्कलेव में अनाधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए तीन बड़े भवनों को जेसीबी की मदद से तोड़ा। किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

  उल्लेखनीय है कि आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जिला प्रशासन एवं नगर निगम गुरूग्राम को दिए हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में इनफोर्समैंट टीमें लगातार इस क्षेत्र में होने वाले अनाधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई कर रही है। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा इस क्षेत्र में नागरिकों को जागरूक करने के लिए बड़े-बड़े सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं। बोर्ड में माननीय न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए आमजन को सूचित किया गया है कि वे इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मकान, दुकान या प्लॉट की खरीद-फरोख्त ना करें। 

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