घर से कार्य करने की अनुमति चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों को एक बड़ी राहत देते हुए निर्णय लिया है कि ऐसे सभी नियमित, अनुबंध और दैनिक वेतन आधार पर कार्यरत कर्मचारियों जो 50 प्रतिशत या इससे अधिक की शारीरिक विकलांगता से चलने में असमर्थ हैं और जो दोनों आँखों से दृष्टिहीन हैं, को घर से कार्य करने की अनुमति होगी। इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे कर्मचारी जहां तक आवश्यक हो घर से ही कार्य करें, नहीं तो वे कार्यालय से छुट्टी ले सकते हैं और इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए डयूटी के रूप में माना जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि 8 मई, 2020 को प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के बचाव और सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों को हरियाणा के कार्यालयों में उपस्थित होने से छूट दी गई थी। इस विषय पर पुनर्विचार करते हुए सरकार द्वारा आज उपरोक्त निर्णय लिया गया है। Post navigation किसान की कमर पहले ही टूटी हुई थी, रही सही कसर सरकार ने पूरी कर दी: अभय चौटाला जूनियर सिस्टम इंजीनियर के 146 पदों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करवाने का निर्णय