– इनफोर्समैंट विंग ने आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में ढ़हाए अवैध निर्माण गुरूग्राम, 10 जुलाई। आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में किसी भी प्रकार के नए निर्माण पर माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पाबंदी लगाई हुई है। माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा समय-समय पर क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जोन-2 क्षेत्र के सहायक अभियंता अमित लठवाल ने पुलिस बल और इनफोर्समैंट टीम के साथ प्रतिबंधित दायरे में अतुल कटारिया चौक के नजदीक ओल्ड दिल्ली रोड़ पर अवैध निर्माणों को तोडऩे की कार्रवाई की। टीम ने लगभग 5 निर्माणाधीन स्ट्रक्चरों को जेसीबी की सहायता से तोड़ा। यह कार्रवाई एयरफोर्स अधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई थी। उल्लेखनीय है कि आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को इन आदेशों के बारे में जानकारी देने हेतु बड़े-बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं तथा निगम की इनफोर्समैंट टीम लगातार क्षेत्र में नजर रख रही है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित दायरे में नया निर्माण करता है, तो उसके निर्माण को तोडऩे के साथ ही संबंधित के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया जा रहा है। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा नागरिकों को अवगत करवाया गया है कि वे किसी भी व्यक्ति के झांसे में ना आएं तथा प्रतिबंधित दायरे में किसी भी प्रकार की जमीन एवं मकानों की खरीद-फरोख्त ना करें। नगर निगम गुरूग्राम ऐसे निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करता रहेगा। Post navigation अपराध की पराकाष्ठा पत्थरों से बांधकर जोहड़ में फेंका युवक का शव गुरुग्राम में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 83 प्रतिशत – नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह।