विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल न हों

भिवानी/शशी कौशिक

जिलाधीश ने कहा है कि कोविड-19 महामारी संक्रमण के रोकथाम के लिए मानव संसाधन मंत्रालय, विश्च स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों की पालना करना अति आवश्यक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विवाह समारोह व अंतिम संस्कार में निर्देशों के अनुरूप ही व्यक्तियों की संख्या होना सुनिश्चित करवाएं।

जिलाधीश द्वारा दिए गए आदेशानुसार प्राकृतिक आपदा प्रबंधन व मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि विवाह समारोह में केवल 50 और अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इनसे अधिक व्यक्तियों का शामिल होना नियमों की उल्लंघना है। जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, सभी उपमंडल अधिकारी ना., जिला राजस्व अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी और सभी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट कम इंसीडेंट कमांडर को इस बारे में आवश्यक कार्यवाही हेतू निर्देश दिए हैं। जिलाधीश ने निर्देश दिए हैं कि जिला मेें सभी बैंकेट हॉल, मैरिज पैलेस, सामुदायिक स्थल, श्मसान घाट, कब्रिस्तान में नागरिकों के एकत्रित होने पर नजर रखी जाए। जिलाधीश ने कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए जिला के नागरिकों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों के अनुरूप सावधानी बरतने की अपील की है।

जिलाधीश ने कहा कि नागरिक एक-दूसरे के बीच कम से कम छह फीट की दूरी बनाए रखने, बार-बार साबुन से हाथ धोने व सेनीटाजर करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नागरिक भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे। मास्क का प्रयोग अवश्य करें।

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