टिड्डी दल से निपटने के लिए गांवों में रात के समय ठीकरी पहरा देने के आदेश

भिवानी/शशी कौशिक

 जिला में टिड्डी दल से निपटने के लिए जिलाधीश अजय कुमार ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए गांवों में रात के समय ठीकरी पहरा देने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को इस बारे में जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं।

 जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार जिला में टिड्डी दल के प्रवेश व फसल पर नुकसान करने की आंशका बनी है। इसी के चलते प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 27 मई को भी कृषि विभाग व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए थे। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था, जिसका नंबर 9466746306 है। प्रशासन के निर्देशों पर कृषि विभाग द्वारा सरपंचों के वाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं ताकि वे किसी भी समय एक-दूसरों के पास टिड्डी दल के आने की सूचना भिजवाई जा सके।

अब जिलाधीश अजय कुमार ने दी पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा तीन-एक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला  के सभी गांवों के नौजवानों को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए रात के समय ठीकरी पहरा देने के आदेश जारी दिए हैं। इस बारे में जिलाधीश ने विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को भी जरूरी निर्देश जारी किए हैं ताकि नौजवानों की मदद से रात के समय खेतों में टिड्डी दल से निपटा जा सके। नौजवानों से अपील की गई है कि रात के समय टिड्डी दल के विश्राम की जगह पर ढोल नगाड़ों, पीपे-परात  आदि बजाएं ताकि टिड्डी दल भाग जाए।

You May Have Missed

error: Content is protected !!