आरटीआर्ई के तहत नहीं मांगी जा सकती जानकारी चंडीगढ़। सूचना के अधिकार मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि निजी स्कूलों से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं मांगी जा सकती। अगर शिक्षा विभाग निजी स्कूलों की कोई जानकारी अपने पास रखता है तो विभाग उस जानकारी को अन्य को शेयर नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट हिसार द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका में हरियाणा सरकार के उन आदेश को रद करने की मांग की गई थी जिसमें सरकार ने उनको सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने का आदेश दिया हुआ है। याची स्कूल ने हाई कोर्ट को बताया कि वो सेल्फ फाइनेंस स्कूल है। सूचना के अधिकार के तहत उसके बच्चों व टीचरों को जानकारी तीसरे पक्ष को नहींं दी जा सकती। हाई कोर्ट एक मामले में फैसला दे चुका है कि निजी स्कूल को सूचना के अधिकार के तहत नहीं रखा जा सकता। Post navigation श्रीकांत जाधव होगें हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो के चीफ आंगनवाड़ी केंद्रों में होगी फोर्टिफाइड स्वीटनर फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर की आपूर्ति शुरू