गुरुग्राम। 30 मई को मोदी सरकार 2.0 अपना एक साल पूरा कर लिया है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और तीन तलाक को खत्म करने जैसे कड़े कदम उठाने के अलावा नागरिकता संशोधन कानून और बैंकों के विलय से जुड़े फैसले भी शामिल हैं। यह बात शुक्रवार को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रमन मलिक ने कही। उन्होंने बताया कि इन उपलब्धियों का एक पत्रक आम लोगों के बीच बांटा जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के एक साल के छोटे-बड़े काम दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी उपलब्धियों के इतर कोरोना काल में तमाम कड़े निर्णय लेने और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करवाने में सफलता हासिल करने की वजह से मोदी सरकार की विश्व भर में काफी प्रशंसा हुई है। विश्व के तमाम नेता मोदी सरकार के साथ-साथ पीएम मोदी की भी तारीफ कर चुके हैं। लोगों का मानना है कि कोरोना संकट से निपटने में मोदी सरकार काफी हद तक सफल रही। मलिक ने बताया कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे अहम फैसला जम्मू-कश्मीर राज्य को लेकर लिया। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया और इसके साथ राज्य को दो हिस्सों में बांट भी दिया। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में भी एक देश, एक विधान और एक निशान की व्यवस्था लागू हो गई है। मोदी सरकार के इस फैसले को विश्व पटल पर भी स्थान मिला। रमन मलिक ने बताया कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून ऐसा दूसरा बड़ा फैसला रहा, जिसकी विश्व स्तरीय कवरेज हुई। इसकी वजह रही इसका लगातार विरोध होता रहा। लेकिन तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदियों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। हालांकि तमाम विरोधों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री तक ने यह बात स्पष्ट जरूर की कि इस कानून के जरिए किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी बल्कि इसे तो नागरिकता देने के लिए लाया गया है। मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आते ही अपने वादे के मुताबिक सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया था। मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019’ को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। जिसके बाद एक अगस्त 2019 से तीन तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया। अब एक समय में तीन तलाक देने पर पति को तीन साल तक कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही उसे जमानत मिलेगी। मलिक ने कहा कि बरसों से कहा जाता था की मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगेl प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार पर निरंतर तंज कसे जाते थे I लेकिन देश की न्यायपालिका में अडिग विश्वास रखते हुए इस सरकार ने यह भी दिखा दिया कि लगभग 550 साल पुराना विषय भी इस देश के संविधान और न्याय के अनुरूप चलते हुए सुलझा लिया गयाl मलिक ने कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में देश के साथ जो संकल्प लिया, जिन संकल्पों को देखते समझते इस देश की सरदारी ने इस सरकार को अपना आशीर्वाद देकर स्थापित किया हैl हम उन सभी वादों को पूरा करने की भरसक प्रयास करेंगेl इस जनसंवाद संपर्क अभियान में मलिक के साथ बादशाहपुर मंडल के अध्यक्ष सुनील कुमार यादव वह ज़िले में IT विभाग और मंडल सदस्य मीनाक्षी रंजन भी साथ रहीं । Post navigation 13 जून तक 110 वीं अखिल भारतीय शिक्षुता अप्रेंटिस परीक्षा के लिए अप्रेंटिस पोर्टल पर विद्यार्थी भर सकेंगे ऑनलाइन फार्म कामकाज को सुचारू रूप से चलाने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समायोजन