चंडीगढ़, 2 जून- हरियाणा सरकार ने जनसाधारण के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और आॅटो रिक्शा चलाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को चालक के अलावा दो व्यक्तियों के साथ चलने की अनुमति होगी। इस तरह कुल मिलाकर वाहन में 3 व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे।

मैक्सी कैब अपनी बैठने की क्षमता के आधे लोगों के साथ चलाई जा सकती हैं। आॅटो रिक्शा और ई-रिक्शा में चालक के अलावा 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति दी गई है। इसी तरह दुपहिया वाहनों पर च्वन पिलियन राइडरज् को अनुमति दी जाएगी और दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट, मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। हाथ से संचालित (मैनुअली ड्राइवन) रिक्शा में 2 से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर आवाजाही को सख्ती से विनियमित किया जाएगा और केवल आपातकालीन और आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं के वाहनों के लिए अनुमति दी जाएगी। सभी चालकों और यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और नियमित रूप से इस ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति अपडेट करने की सलाह दी गई है।