गुरूग्राम़, 2 जून- गुरूग्राम जिला में सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों तथा सफर के दौरान फेस माॅस्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात् एक दूसरे के बीच कम से कम 2 गज की दूरी रखने के आदेश दिए गए हैं। 

ये हिदायत गुरूग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने आज जारी किए गए अनलाॅक-1 आदेशों में दी गई हैं। इन आदेशो मे केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अधिक संख्या में लोगो के एकत्रित होने या समारोह आदि के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा, केवल शादी के समारोह के लिए 50 लोगों तथा शोक सभाओं व अंतेष्ठि में 20 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू, पान, गुटका, तथा शराब आदि के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। 

जिलाधीश ने कार्यस्थलो के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि जहां तक संभव हो वर्क फ्र्राॅक होम का पालन किया जाए। इसके अलावा, कार्यालयों, कार्यस्थलों , दुकानों , मार्किट तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम अथवा बिजनेस के घंटों को बांटकर किया जाए। सभी एंट्री व एग्जिट प्वाइंट तथा काॅमन एरियाज में थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाॅश तथा सैनिटाइजर का प्रावधान रखा जाए और पूरे कार्यस्थल , सभी के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सुविधाओं तथा मानव संपर्क में आने वाले बिंदुओं जैसे दरवाजों के हैंडल आदि की सही ढंग से सैनिटाइजेशन हो। कार्यस्थल पर लोगों के बीच उचित दूरी यानि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, शिफटों के बीच में पर्याप्त गैप हो तथा स्टाफ की लंच ब्रेक को भी विभाजित करके किया जाए।

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