आॅड-ईवन या लेफ्ट-राईट का कोई फार्मूला नही होगा: अनिल विजरात्रि 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक रहेगा कफर्यू चंडीगढ़, 1 जून- हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदेश में सभी दुकानें सुबह 9.00 बजे से सायं 7.00 बजे खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है।विज ने कहा कि दुकानें खोलने के संबंध में आॅड-ईवन या लेफ्ट-राईट का कोई फार्मूला नही होगा परन्तु तंग एवं भीड़भाड़ वाले बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए प्रशासन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्देश जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार रात्रि 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक कफर्यू रहेगा और इस दौरान किसी भी प्रकार की गतिविधि नही की जा सकेगी। गृहमंत्री ने कहा कि राज्यभर में सैलून खोलने, शादियों इत्यादि के विषय में शीघ्र ही मानक तय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के खोलने तथा उनकी व्यवस्था के संबंध में जल्द ही दिशा-निर्देश जारी होंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबें इत्यादि में होम डिलीवरी ही की जा सकती है परन्तु उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि डिलीवरी रात्रि 9.00 बजे से पहले पूरी होनी चाहिए, इसके बाद किसी प्रकार की अनुमति नही होगी। इसके साथ ही हमने रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ड्यूटी लगाई है ताकि रेलगाड़ी में आने-जाने वाले सभी यात्रियों की पूरी जांच की जा सके। विज ने कहा कि हमारी सरकार ने सरकारी अस्पतालों में एक साथ 12 हजार कोरोना मरीजों के उपचार की व्यवस्था की है और एन-95 मास्क एवं पीपीई किट की उपलब्धता के साथ कोई समझौता नही करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ हमारी सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में मरीज के उपचार की पूरी व्यवस्था की गई है, जहां मरीजों पर पूरा खर्च सरकार कर रही है। परन्तु इसके बावजूद भी यदि कोई कोरोना संक्रमित मरीज किसी निजी अस्पताल में उपचार करवाना चाहते है तो उन्हें अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा। Post navigation लॉक डाउन खोलने का प्रोसेस विशेषज्ञों से अध्ययन के बाद किया: अनिल विज उच्चतर शिक्षा विभाग की आनलाइन पत्रिका दृष्टिकोण लांच