हरियाणा में रेस्टोरेंट को भोजन की होम डिलिवरी करने की अनुमति रहेगी. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खुलने की अनुमति रहेगी हालांकि, दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी.

चंडीगढ़. लॉकडाउन 3.0 खत्म होने के साथ ही केंद्र सरकार ने 4.0 का भी एलान कर दिया है. 18 मई से ये लॉकडाउन लागू हो जाएगा. रविवार को लॉकडाउन 4.0 की घोषणा करते हुए एक आदेश में कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को देशभर में 14 दिन के लिए बढ़ाने की जरुरत है. इस बार गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय हालात के अनुसार विभिन्न जोन में अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं. साथ ही राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं करेंगी. हरियाणा सरकार द्वारा इस दौरान जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.

स्कूल, कॉलेज, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे. ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और इन्हें बढ़ावा भी दिया जाएगा. मेट्रो रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा. होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार और ऐसे सभी स्थान बंद रहेंगे. सभी धार्मिक स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा

ये सेवाएं जारी रहेगी

रेस्टोरेंट को भोजन की होम डिलिवरी करने की अनुमति रहेगी. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खुलने की अनुमति रहेगी हालांकि, दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी. ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और इन्हें बढ़ावा भी दिया जाएगा.

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