जिला कारागार भोंडसी में आयोजित हुई जेल लोक अदालत

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विचाराधीन बंदियों को विधिक सहायता, निःशुल्क अधिवक्ता और कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

गुरुग्राम, 4 नवंबर- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम की ओर से जिला कारागार भोंडसी में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निशा ने कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जेल लोक अदालत का उद्देश्य विचाराधीन बंदियों के मामलों का शीघ्र निपटारा करना है, ताकि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत राहत मिल सके।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निशा ने बंदियों को विधिक सहायता, निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जेल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित लीगल एड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बंदी एक साधारण प्रार्थना-पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क अधिवक्ता की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने जेल प्रशासन को बंदियों की परिवार से मुलाकात, महिला बंदियों की समस्याओं, चिकित्सीय सुविधाओं, साक्षरता, खेलकूद, स्वच्छता, रहन-सहन और खान-पान सहित अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए।

निशा ने बताया कि आपातकालीन राष्ट्रीय कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल करके घर बैठे निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

इस अवसर पर जेल अधीक्षक विकास कौशिक, उप अधीक्षक अनिल, जेल स्टाफ, पैनल अधिवक्ता तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े अन्य अधिकारी एवं अधिवक्ता अभिमन्यु मौजूद रहे।

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Author: Bharat Sarathi

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