स्वच्छता एवं पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एमसीजी की कार्रवाई, 23 दिनों में 30.18 लाख रुपए का जुर्माना

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*1 से 23 अक्टूबर तक 827 चालान जारी, कचरा डंपिंग, पॉलीथिन उपयोग, बर्निंग और सीएंडडी वेस्ट से जुड़े मामलों पर विशेष कार्रवाई*

गुरुग्राम, 23 अक्टूबर। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा शहर में स्वच्छता बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक विभिन्न उल्लंघनों के मामलों में कुल 827 चालान जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से 30,18,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

इस अवधि में पॉलीथिन चालान के 414 मामले सामने आए, जिनमें 3.09 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। डस्टबिन उपलब्ध न होने से संबंधित 191 मामलों में 95,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं, निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) वेस्ट से जुड़े 40 मामलों में 9.65 लाख रुपए तथा बिना ढके निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों के 38 मामलों में 1.90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

इसके अतिरिक्त, कचरा जलाने के 21 मामलों में 1.05 लाख रुपए, खुले में शौच के 21 मामलों में 10,500 रुपए, सीवेज/सेप्टेज से संबंधित 5 मामलों में 1.75 लाख रुपए तथा पानी की बर्बादी के 9 मामलों में 13,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। धूल नियंत्रण उपायों का पालन नहीं करने के 13 मामलों में 3.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, बीडब्ल्यूजी से संबंधित 1 मामले में 25,000 रुपए, थोक कचरा डंपिंग के 3 मामलों में 1 लाख रुपए, पशु गोबर से संबंधित 1 मामले में 5,000 रुपए तथा ड्रेनों में कचरा डालने एवं अवैध कनेक्शन से संबंधित 70 मामलों में 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम नागरिकों, दुकानदारों, निर्माण एजेंसियों और अन्य संबंधित पक्षों से अपील करता है कि वे स्वच्छता एवं पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करें, कचरा निर्धारित स्थानों पर डालें, निर्माण सामग्री को ढककर रखें, कचरा न जलाएं और जल की बर्बादी से बचें। शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने में सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है।

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Author: Bharat Sarathi

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