शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान कटाई पर रोक, मंडियों में टोकन व गेट पास व्यवस्था के अनुसार ही होगा प्रवेश
गुरुग्राम, 8 अक्टूबर। खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान धान की खरीद प्रक्रिया को सुचारू, व्यवस्थित एवं किसानों के लिए सुविधाजनक बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधीश उत्तम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 1 अक्टूबर 2026 से 29 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार गुरुग्राम जिले में शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर रोक रहेगी। धान की कटाई सामान्यतः सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही की जाएगी। प्रशासन ने यह निर्णय विशेष रूप से शाम, रात और सुबह के समय ओस व अधिक नमी की स्थिति में कटाई से धान में नमी की मात्रा बढ़ने की संभावना को देखते हुए लिया है। अधिक नमी वाला धान खरीद, सुखाने, भंडारण एवं हैंडलिंग में कठिनाई पैदा कर सकता है।
धान में नमी की निर्धारित सीमा 17 प्रतिशत
आदेश में कहा गया है कि खरीद केंद्र पर लाया जाने वाला धान निर्धारित नमी मानकों के अनुरूप होना चाहिए। वर्तमान में खरीद के लिए अनुमेय नमी सीमा 17 प्रतिशत निर्धारित है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम एवं खेत की उपयुक्त परिस्थितियों में परिपक्व धान की कटाई करें तथा आवश्यकता पड़ने पर धान को उचित रूप से सुखाने के बाद ही खरीद केंद्र पर लेकर आएं।
टोकन और गेट पास के आधार पर ही मंडियों में प्रवेश
धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों एवं अन्य वाहनों का मंडियों और खरीद केंद्रों में प्रवेश निर्धारित शेड्यूल, टोकन/गेट पास व्यवस्था तथा संबंधित विभाग के निर्देशों के अनुसार होगा। निर्धारित समय से पहले पहुंचने वाले वाहनों को, जहां ऐसी व्यवस्था की गई है, निर्धारित होल्डिंग/स्टेजिंग क्षेत्र में इंतजार करना होगा। सार्वजनिक सड़कों, हाईवे, संपर्क मार्गों, आपातकालीन रास्तों अथवा मंडी के प्रवेश-निकास पर इस प्रकार वाहन खड़ा करने पर रोक रहेगी जिससे यातायात बाधित हो।
यातायात व्यवस्था के लिए बैरिकेडिंग व डायवर्जन की व्यवस्था
खरीद केंद्रों के आसपास यातायात एवं भीड़ प्रबंधन के लिए डीसीपी मुख्यालय, संबंधित एसडीएम, मार्केट कमेटी और अन्य विभागों के समन्वय से आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग, डायवर्जन, स्टेजिंग एवं यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी।
संयुक्त निरीक्षण टीम करेंगी निगरानी
आदेश की प्रभावी पालना के लिए कृषि विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मार्केट कमेटी, पुलिस विभाग तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों की संयुक्त निरीक्षण एवं प्रवर्तन टीमें गठित/सक्रिय की जा सकती हैं। ये टीमें कंबाइन हार्वेस्टर का निरीक्षण, निर्धारित कटाई समय की पालना तथा मंडियों में धान की आवक को व्यवस्थित करने की निगरानी करेंगी।
उल्लंघन पर कानून के अनुसार होगी कार्रवाई
जिलाधीश के आदेश में कहा गया है कि जानबूझकर वैध निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें परिस्थितियां लागू होने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई भी शामिल है। साथ ही पर्यावरण, कृषि, मोटर वाहन, प्रदूषण नियंत्रण अथवा अन्य लागू कानूनों के तहत भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।








