डीएलएसए गुरुग्राम द्वारा आयोजित शिविर में विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा एवं कानूनी अधिकारों की दी जानकारी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष नरेंद्र सुरा के निर्देशन में हुआ कार्यक्रम
गुरुग्राम, 06 अक्टूबर- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झाड़सा में पॉक्सो अधिनियम पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम नरेंद्र सुरा के निर्देशन में आयोजित हुआ।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम निशा ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करना तथा ऐसे मामलों में बच्चों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील एवं बाल-अनुकूल कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाले अनुचित व्यवहार के प्रति सजग रहने तथा किसी भी ऐसी घटना की जानकारी माता-पिता, अध्यापक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को तुरंत देने के लिए प्रेरित किया।
अधिवक्ता दमन शर्मा एवं रवि ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों को प्राप्त अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा अपराध की सूचना देने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी अनुचित घटना की जानकारी होने पर डर या झिझक के कारण उसे छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि समय पर इसकी सूचना संबंधित व्यक्ति या सक्षम प्राधिकरण को देनी चाहिए।









