हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को 6 माह का सेवा विस्तार, केंद्र सरकार ने जारी किए आदेश

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चंडीगढ़, 30 जून। केंद्र सरकार ने हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी (IAS, 1990 बैच) को छह माह का सेवा विस्तार प्रदान कर दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा 30 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार रस्तोगी अब 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत रहेंगे।

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि हरियाणा सरकार के 8 जून 2026 के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। यह विस्तार All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 के नियम 16(1) में शिथिलता प्रदान करते हुए तथा AIS (Conditions of Service–Residuary Matters) Rules, 1960 के नियम 3 के तहत स्वीकृत किया गया है।

आदेश में हरियाणा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को निर्देशित किया गया है कि अनुराग रस्तोगी को 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक छह माह के लिए मुख्य सचिव के रूप में सेवा विस्तार दिया जाए। यह आदेश भारत सरकार की अवर सचिव कविता चौहान द्वारा जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अनुराग रस्तोगी का कार्यकाल 30 जून 2026 को समाप्त हो रहा था। इससे पहले भी उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार मिल चुका था। अब केंद्र सरकार ने लगातार दूसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ाते हुए छह माह का अतिरिक्त विस्तार दिया है, जिससे वे वर्ष 2026 के अंत तक हरियाणा के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते रहेंगे।

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Author: Bharat Sarathi

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